गौतमबुद्ध नगरः कोरोना के इलाज में ज्यादा वसूली करने वाले अस्पतालों पर गिरेगी गाज, ब्याज समेत वापस करनी होगी रकम

कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री के आदेशों के अनुपालन में गौतमबुद्ध नगर जिलाधिकारी सुहास एल वाई ने बड़ा निर्णय लेते हुए कहा इलाज में सरकार की ओर से निर्धारित की गई दरों से अधिक वसूल करने वाले अस्पतालों से ब्याज सहित धनराशि परिजन व मरीजों को वापस कराई जाएगी. जिला अधिकारी ने जनपद के आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों के साथ कोविड-19 की ऑनलाइन बैठक के दौरान निर्देश दिया.

अस्पतालों पर हो रही कार्रवाई

जिला अधिकारी सुहास एल वाई जिले में कोरोना के संक्रमण को रोकने और कोरोना संक्रमित मरीजों को उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप इलाज संभव कराने के उद्देश्य से निरंतर कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं. जिला अधिकारी की ओर से कोरोना को लेकर आज आरडब्लूए के प्रतिनिधियों, प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करते हुए बड़ा निर्णय लिया गया है. 

अस्पतालों की शिकायत के लिए शुरू किया व्हाट्सएप नंबर

उन्होंने दोनों बैठकों में स्पष्ट रूप से कहा है कि जनपद में कोरोना को लेकर जिन प्राइवेट अस्पतालों ने सरकार की ओर से निर्धारित की गई दरों से अधिक वसूली की है उनके खिलाफ जिला प्रशासन शक्ति के साथ कार्यवाही सुनिश्चित करेगा. इस संबंध में जिला प्रशासन की ओर से एक व्हाट्सएप नंबर भी शुरू किया गया था. संबंधित नंबर पर जो शिकायतें प्राप्त हो रही हैं उनके संबंध में जिलाधिकारी ने आज दोनों मीटिंग में स्पष्ट करते हुए कहा है कि जिन प्राइवेट अस्पतालों ने कोरोना को लेकर अच्छी कार्यवाही की गई है उनकी जिला प्रशासन ह्रदय से सराहना करता है.

निर्धारित दरों से ज्यादा वसूलने वाले अस्पतालों पर गिरेगी गाज

इसके अलावा जिन अस्पतालों में सरकार की ओर से निर्धारित की गई दरों से अधिक कोरोना इलाज में धनराशि वसूल की गई है और उसके संबंध में मरीजों की जो शिकायतें प्राप्त हो रही हैं उनके संबंध में जिला प्रशासन सख्ती के साथ कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए ब्याज सहित सभी मरीजों को धनराशि वापस करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेगा.

वहीं जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को गहनता के साथ जांच करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं. उन्होंने यह भी कहा है कि यदि किसी के द्वारा जानबूझकर इस प्रकार की गलती की गई है ऐसे अस्पतालों के विरूद्ध कोविड-19 अधिनियम के तहत प्राथमिकी भी दर्ज कराने की कार्यवाही सुनिश्चित कर वसूली की कार्रवाई भी की जाए.

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