जयपुरः राजस्थान में अनावश्यक बाहर घूम रहे 1900 लोगों को संक्रमण फैलाने के आरोप में निरूद्ध कर संस्थागत आइसोलेशन में भेजा गया है. पुलिस महानिदेशक एम. एल. लाठर ने बताया कि तीन मई को अनावश्यक बाहर घूम रहे 1900 लोगों को संक्रमण फैलाने के आरोप में निरूद्ध कर संस्थागत आइसोलेशन में भेजा गया.
मास्क नहीं पहनने पर हुई कार्रवाई
सरकारी बयान के अनुसार, लाठर ने बताया कि पिछले 24 घंटों में बिना मास्क के घर से निकलने वाले और ठीक से मास्क नहीं लगाने वाले 2,701 लोगों के विरूद्ध महामारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है. इसी दौरान सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वाले 2,120 व्यक्तियों और संक्रमण से बचने के लिए आवश्यक दो गज की दूरी का नियम नहीं मानने वाले 26,840 लोगों के खिलाफ जुर्माना लगाया गया है.
दवाओंं की कालाबाजारी पर रोक
कोविड-19 महामारी में चिकित्सकीय ऑक्सीजन और अतिआवश्यक दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों लोगों की पहचान करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए राज्य सरकार ने विशेष दल का गठन किया है. लाठर ने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री की ओर से ऐसे असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही के निर्देश दिये हैं.
उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय ने 30 अप्रैल को अपने आदेश में कोविड-19 के ईलाज में काम आने वाली दवाईयों, इंजेक्शनों की जमाखोरी, अधिक कीमत और नकली दवाइयां बेचने, कालाबाजारी रोकने के संबंध में कार्यवाही के निर्देश दिए थे.
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